Saudi Worker : श्रमिकों के प्रति कफील की ये है जिम्मेदारियां , नियोक्ता उठाएगा खर्च

Saudi Worker : सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 40 के अनुसार, नियोक्ता को एक प्रवासी श्रमिक की ये सभी फीस वहन करनी चाहिए। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (एमएचआरएसडी) ने खुलासा किया कि नियोक्ताओं को एक प्रवासी कर्मचारी के किन किन चीजों का वहन करना होगा। सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद […]

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3 months ago - 14:40
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Saudi Worker : श्रमिकों के प्रति कफील की ये है जिम्मेदारियां , नियोक्ता उठाएगा खर्च

Saudi Worker : सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 40 के अनुसार, नियोक्ता को एक प्रवासी श्रमिक की ये सभी फीस वहन करनी चाहिए। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (एमएचआरएसडी) ने खुलासा किया कि नियोक्ताओं को एक प्रवासी कर्मचारी के किन किन चीजों का वहन करना होगा। सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 40 के अनुसार, नियोक्ता को गैर-सऊदी या प्रवासी कर्मचारी के लिए कुछ चीजों को वहन करना चाहिए।

ये है नियोक्ता की जिम्मेदारी

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1. एक प्रवासी कर्मचारी को सऊदी अरब लाने के लिए सभी भर्ती शुल्क का खर्च एक नियोक्ता को उठाना होगा ।

2. इकामा (निवास परमिट) और वर्क परमिट जारी करने का शुल्क का कर्च भी नियोक्ता को वहन करना होगा ।

3. इकामा नवीनीकरण की फीस, वर्क परमिट और इसमें देरी के परिणामस्वरूप जुर्माना भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है ।

4. इकामा पेशा बदलने की फीस भी नियोक्ता की ही जिम्मेदारी है ।

5. एग्जिट री-एंट्री वीजा की फीस का वहन भी Employer का काम है।

6. contractual relationship समाप्त होने के बाद कर्मचारी के लिए अपने देश लौटने के लिए एक उड़ान टिकट भी नियोक्ता के जिम्मे होता है ।

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अन्य जानकारियाँ

* यदि कोई कर्मचारी काम करने में असमर्थ है या बिना किसी उचित कारण के घर लौटने का फैसला करता है, तो वह ऐसा करने से जुड़े खर्चों के लिए जिम्मेदार है। यानी की ऐसी परिस्थिति में उसे पैसे खुद देने होंगे।

* जब कोई कर्मचारी अपनी सेवाएं किसी अन्य नियोक्ता को Transfer करना चाहता है, तो नया नियोक्ता नौकरी हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

मृत कर्मचारी के मामले में, जब तक कर्मचारी को उसके परिवार की सहमति से किंगडम में दफनाया नहीं जाता है, नियोक्ता मृत कर्मचारी के शरीर को उस क्षेत्र में तैयार करने और परिवहन करने से जुड़ी लागतों के लिए जिम्मेदार है जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे या जहां कर्मचारी ने भर्ती किया गया था. यदि सामाजिक बीमा के लिए सामान्य संगठन (जीओएसआई) ऐसा करता है, तो नियोक्ता जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।

 

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