नहीं भरना पड़ेगा Income Tax, बस अपनाएं ये 3 तरीके
Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स देने से बचना चाहते हैं है तो इसमें आपकी मदद आपकी पत्नी कर सकती है. पति-पत्नी एक दूसरे के हमसफर कहे जाते है। सुख हो चाहे दुःख दोनों हर वक़्त एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों को एक दूसरे से न सिर्फ इमोशनल बल्कि एक-दूसरे से फाइनेंशियल सपोर्ट […]

Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स देने से बचना चाहते हैं है तो इसमें आपकी मदद आपकी पत्नी कर सकती है. पति-पत्नी एक दूसरे के हमसफर कहे जाते है। सुख हो चाहे दुःख दोनों हर वक़्त एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों को एक दूसरे से न सिर्फ इमोशनल बल्कि एक-दूसरे से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी उम्मीद होती हैं। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, जिन्हें अगर पति-पत्नी साथ मिलकर यानी ज्वाइंट तरीके से करें तो काफी फायदा हो सकता है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस ज्वाइंट ट्रांजैक्शन से आपका काफी टैक्स (Tax Saving Tips) बच सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े तरीकों के बारे में जिससे आपकी पत्नी आपका इनकम टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सके।
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ज्वाइंट होम लोन से होगा फायदा
यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइंट होम लोन ले और घर को दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में आपको टैक्स में दोगुना फायदा हो सकेगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं। वहीं टैक्स बेनेफिट सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपये तक का टैक्स मिल सकता है। यानी कि आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक पर टैक्स का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, यह आपके होम लोन कितने रुपये का है इसपर निर्भर करता है।
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दम्पत्ति शेयर बाजार में करें निवेश
यदि आप लम्बे समय के लिए शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट मिलती होगी। ऐसे में यदि आपकी पत्नी हाउस वाइफ है और उसकी कमाई या तो कम है तो आप अपनी पत्नी को कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। ऐसे इन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप ये पैसे खुद ही निवेश करते और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपये हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर टैक्स चुकाना पड़ता।
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पत्नी के एजुकेशन के लिए लोन
यदि आप अपनी पत्नी की पढाई पूरी करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं इस लोन से अगर आपकी पत्नी पढ़ाई करती हैं तो आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आपको सेक्शन 80E के तहत मिलती है। हालांकि, आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लोन लें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
अस्वीकरण
कहानी सिंडिकेटेड फ़ीड के माध्यम से प्रकाशित हुई.
यह कहानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ऑटो-एग्रीगेट की गई है और इसे व्यूज टीम द्वारा बनाया या संपादित नहीं किया गया है...
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प्रकाशक: Gaya Digest