Saudi Air Travel Rule : अब फ्लाइट या एयरपोर्ट पर सामान खोने पर मिलेगा अथॉरिटी देगी 6568 का मुआवजा

Saudi Air Travel Rule : सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्री अधिकारों से संबंधित एक नई कार्य योजना जारी की है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान में कहा कि नई योजना 20 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी. यह नियम यात्रियों की देखभाल, सहायता और मुआवजे से संबंधित नियम निर्धारित हैं। नई प्रक्रिया के मुताबिक […]

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3 months ago - 12:00
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Saudi Air Travel Rule : अब फ्लाइट या एयरपोर्ट पर सामान खोने पर मिलेगा अथॉरिटी देगी 6568 का मुआवजा

Saudi Air Travel Rule : सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने यात्री अधिकारों से संबंधित एक नई कार्य योजना जारी की है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान में कहा कि नई योजना 20 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी. यह नियम यात्रियों की देखभाल, सहायता और मुआवजे से संबंधित नियम निर्धारित हैं। नई प्रक्रिया के मुताबिक फ्लाइट के छह घंटे से ज्यादा लेट होने पर यात्री को 750 रियाल नकद देना होगा. उनके भोजन, आवास और यात्रा की व्यवस्था भी एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

यात्रियों को दिया जायेगा मुआवजा

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उड़ान रद्द होने की स्थिति में टिकट राशि का 150% भुगतान करना होगा। मुआवज़े की दर यात्री को उड़ान रद्द होने की सूचना के समय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। विमान में चढ़ने से इनकार करने पर यात्री को टिकट की राशि और 200% मुआवजा देना होगा। विमान को अपग्रेड करने पर 200 फीसदी मुआवजा देना होगा. अनिर्धारित स्टॉप के लिए यात्री प्रति स्टेशन 500 रियाल के मुआवजे के हकदार होंगे, जबकि विकलांग यात्री को बोर्डिंग से वंचित करने पर टिकट की कीमत का 200% भुगतान करना होगा।

सामान खोने पर मुआवजा यात्री का अधिकार

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विकलांग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध न कराने पर 500 रियाल मुआवजा देना होगा, इसके अलावा सामान मुआवजा नियम भी लागू होंगे। नए नियमों में कहा गया कि सामान खो जाने पर 6568 रियाल तक का मुआवजा यात्री का अधिकार होगा, जबकि क्षतिग्रस्त सामान के लिए मुआवजे की अधिकतम राशि 6568 रियाल तक होगी.

सामान में देरी होने पर यात्री को मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले दिन का मुआवज़ा 740 होगा, फिर दूसरे दिन से देरी के प्रत्येक दिन के लिए मुआवज़ा 300 रियाल होगा। अधिकतम मुआवज़ा 6568 रियाल होगा. रनवे पर आगमन और प्रस्थान के दौरान तीन घंटे से अधिक की उड़ान देरी के लिए यात्रियों को उड़ान रद्दीकरण नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

 

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