NCR में पेट्रोल–CNG गाड़ियां 12 साल, डीजल सिर्फ 10 साल चलेंगी! सरकार ने लागू किए नए 2025 नियम
Haryana News: हरियाणा सरकार ने वाहनों की उम्र सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब यह नई व्यवस्था हरियाणा मोटर व्हीकल्स (संशोधित) नियम, 2025 के रूप में लागू होगी। बदलते ईंधन पैटर्न, NCR में बढ़ती प्रदूषण चुनौतियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने इस बार नियमों को काफी स्पष्ट और श्रेणी-वार परिभाषित किया है।
NCR में पेट्रोल और CNG वाहनों को नई राहत
जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव NCR क्षेत्र में चलने वाले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए आया है। अब पेट्रोल और CNG गाड़ियां 12 साल तक सड़क पर दौड़ सकेंगी जबकि इसी श्रेणी की डीजल गाड़ियों की अधिकतम अनुमति 10 साल तय की गई है। कैब ऑपरेटरों और ट्रैवल कंपनियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि पुराने नियमों पर अक्सर अस्पष्टता और समय-समय पर प्रतिबंधों का दबाव बना रहता था।
NCR के बाहर सभी ईंधन श्रेणियों को समान अवधि
NCR से बाहर टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों को समान रूप से 12 साल की मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों में प्रदूषण दबाव NCR की तुलना में काफी कम है इसलिए संचालन अवधि बढ़ाने में कोई पर्यावरणीय जोखिम नहीं देखा गया।
स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बस
सरकार ने पहली बार इन श्रेणियों पर स्पष्ट और दीर्घकालिक नियम लागू किए हैं। जानकारी के मुताबिक NCR में पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को 15 साल तक चलाने की अनुमति मिलेगी जबकि डीजल वाहनों के लिए सीमा 10 साल ही रहेगी।
इसके अलावा गैर-NCR में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बस के साथ साथ बाकी सभी ईंधन श्रेणियों में सीधे 15 साल तक संचालन की इजाजत होगी।
राज्य सरकार का दावा है कि यह संशोधन परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि ऑपरेटरों की अनिश्चितता खत्म करेगा और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक ढांचा तैयार करेगा। नए नियम 2025 से लागू होते ही हरियाणा में पब्लिक और कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट की कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
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