Saudi Arab Law :  श्रम कानून में हुए बदलाव , कामगारों को होगा फायदा ही फायदा

Saudi Arab Law :  सऊदी अरब के मिडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब नियोक्ता के लिए fines और penalties के एक series को introduce करेगा। बता दे की Ministry of Human Resources and Social Development (एमएचआरएसडी) के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभिन्न employment categories में श्रम उल्लंघन के […]

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4 months ago - 13:30
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Saudi Arab Law :  श्रम कानून में हुए बदलाव , कामगारों को होगा फायदा ही फायदा

Saudi Arab Law :  सऊदी अरब के मिडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब नियोक्ता के लिए fines और penalties के एक series को introduce करेगा। बता दे की Ministry of Human Resources and Social Development (एमएचआरएसडी) के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभिन्न employment categories में श्रम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

उल्लंघनों में, नियोक्ताओं पर बिना परमिट के विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने, साइट पर दुर्घटनाएं, नाबालिगों को काम पर रखने, insufficient childcare, पासपोर्ट रोकने और मजदूरी का भुगतान करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह जुर्माना सऊदी अरब में श्रम कानून के उल्लंघन और दंड को नियंत्रित करने वाले एक मंत्रिस्तरीय निर्णय की घोषणा के बाद लगाया गया है। MHRSD ने मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 92768 में जारी उल्लंघनों और दंडों की अनुसूची में संशोधन किया है।

रिपोर्ट में जिन जुर्माने पर बताया गया है।

  • सही वर्क परमिट/अजीर कार्यक्रम को सूचित किए बिना एक गैर-सऊदी को रोजगार देने के लिए SR5,000 ($1,333) का जुरमाना लगाया जायेगा।
  • आधिकारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सही कदम नहीं उठाने के लिए SR1,500 ($400) से SR5,000 ($1,333) तक जुर्माना लगाया जायेगा।
  • 50 से अधिक श्रमिकों वाली कंपनियों में निर्दिष्ट चाइल्डकैअर स्थान या नर्सरी की पेशकश नहीं करने वाले नियोक्ताओं के लिए SR5,000 ($1,333) जुर्माना लगाया जायेगा।
  • 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने के लिए SR1,000 ($267) से SR2,000 ($533) जुर्माना नियोक्ता पर लगेगा।
  • childbirth के बाद पहले छह हफ्तों में महिलाओं को रोजगार देता है तो नियोक्ता पर SR1,000 ($267) जुर्माना लगेगा।
  • कर्मचारी पासपोर्ट या निवास परमिट रोकने के लिए नियोक्ता पर SR1,000 ($267) का जुर्माना लगाया जायेगा ।
  • निर्धारित तिथियों पर सहमत खाते में वेतन का भुगतान करने में विफल रहने पर SR300 ($80) जुर्माना लगाया जायेगा।
  • इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, कार्यस्थल पर या भर्ती विज्ञापनों में पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच भेदभाव करने वाली कंपनियों के लिए SR3,000 ($800) का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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