Saudi Harrassment : सऊदी अरब में Workplace पर harassment करने पर आरोपी को दी जाएगी कड़ी सजा
Saudi Harrassment : सऊदी अरब में Workplace पर harassment करने पर आरोपी को बक्शा नहीं जायेगा। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि कार्यस्थलों, शिक्षा संस्थानों और आश्रय स्थलों पर उत्पीड़न में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त दंड दिया जाएगा। सऊदी अभियोजकों ने कहा है कि अपराध के लिए पांच साल तक की जेल और […]

Saudi Harrassment : सऊदी अरब में Workplace पर harassment करने पर आरोपी को बक्शा नहीं जायेगा। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि कार्यस्थलों, शिक्षा संस्थानों और आश्रय स्थलों पर उत्पीड़न में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त दंड दिया जाएगा। सऊदी अभियोजकों ने कहा है कि अपराध के लिए पांच साल तक की जेल और अधिकतम SR300,000 का जुर्माना या दो दंडों में से एक की सजा हो सकती है।
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2018 में कानून को मिली थी मंजूरी
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Saudi prosecution पक्ष ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संबंधित इकाइयों से कार्य वातावरण में उत्पीड़न को रोकने और मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया है। अभियोजकों ने कहा कि उत्पीड़न के मामले के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सक्षम राज्य एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हाल के वर्षों में, सऊदी अरब ने राज्य में कठोर सुधारों के हिस्से के रूप में यौन अपराधों से लड़ने और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने की मांग की है।
2018 में, सऊदी अरब ने यौन उत्पीड़न को अपराध मानने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी, जिससे इस कृत्य के लिए पांच साल तक की जेल और SR300,000 का अधिकतम जुर्माना हो सकता है।
बच्चों के मामले मिलेगी और भी कठोर सजा
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सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सजा अपरिवर्तनीय है, भले ही पीड़िता ने अपना अधिकार त्याग दिया हो या कानूनी शिकायत दर्ज नहीं की हो। सऊदी कानून के अनुसार, उत्पीड़न के लिए तीन साल की जेल और SR100,000 का जुर्माना या दोनों में से एक दंड का प्रावधान है। लेकिन अगर पीड़ित बच्चा है, विशेष जरूरतों वाला व्यक्ति है या सोते समय या बेहोश होकर उसके साथ ऐसा किया गया है, तो अपराध के लिए पांच साल तक की जेल और अधिकतम SR300,000 का जुर्माना या दोनों में से एक दंड हो सकता है।
सऊदी मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि उत्पीड़न के अपराध में, पीड़ित का अपने अधिकार का त्याग या शिकायत दर्ज करने नहीं करने पर सक्षम एजेंसियों को कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार से वंचित नहीं करती है। यानी की फिर भी वो करवाई करेंगे ही।
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प्रकाशक: Gaya Digest