अब Traffic Rule तोड़ने वालों कि खैर नहीं, वाहनों के हिसाब से लगेगा जुर्माना, जारी हुआ ये नया नियम

Traffic Rule: देश में यातायात को लेकर कई नियम बनाए गए है जिससे सड़क पर हो रही दुर्घटना से बचा जा सके. वहीँ इन यातायात नियमो का पालन करने के लिए जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने से न चुके। वही यातायात के नियमों में कई तरह […]

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3 months ago - 09:00
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अब Traffic Rule तोड़ने वालों कि खैर नहीं, वाहनों के हिसाब से लगेगा जुर्माना, जारी हुआ ये नया नियम

Traffic Rule: देश में यातायात को लेकर कई नियम बनाए गए है जिससे सड़क पर हो रही दुर्घटना से बचा जा सके. वहीँ इन यातायात नियमो का पालन करने के लिए जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने से न चुके। वही यातायात के नियमों में कई तरह के बदलाव भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में लाल बत्ती के नियमों का उल्लंघन और स्टॉप लाइन के नियमों (Traffic Rule) को तोड़ने पर जो जुर्माने के नियम थे, उसमे बदलाव किया गया है।

नियमों को तोड़ने पर अब देने होंगे इतने

पहले जो दो पहिया वाहनों के द्वारा लाल बत्ती के नियमों को तोडा जाता है उनसे जुर्माने के तौर पर 5000 रुपया वसूला जाता था, जो कि अब 1000 रुपया ही देना होगा, वहीं तीन पहिया वाहन छोटे चार पहिया वाहन और मध्य वाहनों के लिए क्रमशः 2000, 3000 और 4 000 रुपए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। वहीं भारी गाड़ियों के लिए जुर्माने की राशि 5 हजार रुपए है।

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संजय कुमार अग्रवाल द्वारा अधिसूचना जारी

बता दें कि सभी प्रकार के वाहनों के गलत साइड पर नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये की जगह वाहन की स्थिति के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा बाकी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जो जुर्माने लगते हैं उसकी राशि पहले की तरह ही है।

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इनपर होगी कड़ी कार्यवाही

वहीं जो भी अवैध रूप से वाहन के नंबर प्लेट बनाते है ऐसे विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से इस मामले की सूचना प्राप्त हो रही है कि मानक के विपरीत वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है तथा रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किया जा रहा है।

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