- नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद NCRTC हरकत में
- छात्र-छात्रा और वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी पर FIR दर्ज
- CCTV फीड से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला ऑपरेटर भी हुआ बर्खास्त
- सार्वजनिक अश्लीलता और IT एक्ट की धाराओं में कार्रवाई, सजा भी तय
Delhi Metro Viral Video: दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन से जुड़े एक वायरल वीडियो ने बीते एक हफ्ते से सोशल मीडिया और प्रशासन, दोनों को सकते में डाल रखा था। अब इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। एनसीआरटीसी ने मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
मामला चलती ट्रेन के अंदर आपत्तिजनक हरकतों और उसके वीडियो के वायरल होने से जुड़ा है। एफआईआर में ट्रेन में मौजूद छात्र-छात्रा के साथ-साथ उस कर्मचारी को भी आरोपी बनाया गया है जिसने सीसीटीवी फीड से वीडियो रिकॉर्ड कर उसे बाहर वायरल किया।
सोशल मीडिया से थाने तक पहुंचा मामला
जानकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक छोटी वीडियो क्लिप सामने आई थी। इसके बाद एक-एक कर कई अन्य क्लिप्स भी वायरल हुईं। वीडियो में ट्रेन की सीट पर बैठे एक लड़का और लड़की दिखाई दे रहे थे जिनके कपड़ों से वे कॉलेज स्टूडेंट प्रतीत हो रहे थे।
सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि लड़का बीटेक और लड़की बीसीए की छात्रा है हालांकि पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वीडियो के सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा और निजता को लेकर भी सवाल उठने लगे थे।
वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कर्मचारी बर्खास्त
जांच में सामने आया कि वीडियो ट्रेन के सीसीटीवी सिस्टम से रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में आरोपी बनाए गए ऑपरेटर रिषभ कुमार को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इसके बाद मेंटेनेंस एजेंसी डीआरआरसीटी के अधिकारी दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि छात्र-छात्रा और ऑपरेटर रिषभ कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र-छात्रा किस स्टेशन से सवार हुए थे और उन्होंने किस रूट पर यात्रा की।
दोषी पाए जाने पर कितनी हो सकती है सजा
जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहे कपल की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनके मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है।
दोष सिद्ध होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत अधिकतम तीन महीने की कैद, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 77 के तहत एक से तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत भी अलग से सख्त सजा का प्रावधान है।